बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को
सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स चोरी के मामले में नोटिस जारी किया है। इनकम टैक्स
विभाग ने अमिताभ पर केबीसी के दौरान कमाई में 1 करोड़ 66 लाख रुपए की टैक्स
चोरी का आरोप लगाया है। इससे पहले भी अमिताभ पर टैक्स से जुड़े मामले
सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस नए को मामले को भी एक साथ जोड़ते हुए कोर्ट
ने आज नोटिस जारी किया।
इनकम
टैक्स विभाग का आरोप है कि अमिताभ ने केबीसी की कमाई में से 1.66 करोड़
रुपए टैक्स कम चुकाया है। इनकम टैक्स विभाग की दलीलों पर ही कोर्ट ने
अमिताभ को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इससे पहले भी अमिताभ से जुड़े
टैक्स के कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ये मामले करीब 4-5 साल
से चल रहे हैं। तब भी इनकम टैक्स विभाग ने अमिताभ पर कम टैक्स देने का आरोप
लगाया था। फिलहाल अमिताभ की तरफ से इस नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया
है।
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