Monday, January 28, 2013

नोट के बदले वोट मामले की जांच CBI करे: हाईकोर्ट

निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट से खफा झारखंड हाईकोर्ट ने तय किया है कि साल 2010 राज्यसभा चुनाव में नोट के बदले वोट देने के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इस मामले की जांच अब तक राज्य निगरानी ब्यूरो करता आ रहा था। झारखंड हाई कोर्ट इस मामले में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था।
आईबीएन7 और कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसके बाद नोट के बदले वोट मामले ने काफी तूल पकड़ा था और इस मामले की जांच सूबे के निगरानी विभाग को सौंपी गई थी, लेकिन इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं था। इस वजह से उसने इस मामले की जांच के आदेश सीबीआई को करने के लिए दिए हैं।
हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश जारी किया है कि निगरानी ब्यूरो के काम-काज की जांच भी सीबीआई करेगी। देश का यह पहला मामला है जहां एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की जांच कोई दूसरी जांच एजेंसी करेगी। साल 2010 में राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 विधायकों को वोट के बदले नोट की बात करते हुए कैमरे में कैद किया गया था।

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