हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला मे
दिल्ली की रोहिणी की सीबीआई कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला समेत
सभी 55 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी 55 आरोपियों को हिरासत
में ले लिया है यानी सभी 55 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
गौरतलब
है कि आज सुबह 10.15 बजे रोहिणी कोर्ट की विशेष सीबीआई कोर्ट ने ओमप्रकाश
और अजय चौटाला सहित सभी 55 आरोपियों को दोषी करार दिया। सभी आरोपियों को
भ्रष्टाचार की अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया गया है। दोषी ठहराए गए
आरोपियों में दो आईएएस अधिकारी भी हैं। कोर्ट ने ओमप्रकाश और अभय चौटाला को
22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कोर्ट ने बहस के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की है। इस दिन सभी दोषी ठहराये
गए लोग अपनी सजा कम करने की अपील कोर्ट से करेंगें। उसके बाद 22 जनवरी को
रोहिणी की विशेष सीबीआई अदालत दोषी ठहराए गए सभी लोगों को सजा सुनाएगी।
शिक्षक घोटाले में तत्कालीन चौटाला सरकार ने सितंबर 1999 में जेबीटी
शिक्षकों के 3206 पदों के लिए 18 जिलों में जिलास्तरीय चयन कमेटियों के
जरिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की।
आईएएस
अधिकारी व पूर्व शिक्षा निदेशक संजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी
दायर करके दो मैरिट सूचियों का प्रयोग करने का आरोप चौटाला, उनके बड़े
बेटे, राजनीतिक सलाहकार व ओएसडी पर लगाया। आरोप था कि कुल 8 हजार आवेदकों
के चयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं।
इस
मामले में इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय सिंह, पूर्व
राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी, आईएएस अधिकारी एवं पूर्व ओएसडी
विद्याधर व आईएएस संजीव कुमार समेत कुल 55 आरोपी हैं। इन पर भर्ती में
धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षडय़ंत्र, गलत दस्तावेजों का प्रयोग व
भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1) बी व 13 (डी) के तहत आरोप
निर्धारित हैं।
आरोप
पत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई साढ़े चार में पूरी हो पाई है। इस
दौरान सैकड़ों गवाही दर्ज की गई। मामले में नामजद कुल 59 आरोपियों में से 4
की मौत भी हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है
कि कानून अपना काम कर रहा है। जो लोग गलत काम करेंगे उनके साथ ऐसा ही होगा।
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