पाकिस्तान के कानून मंत्री फारूक एच नाइक ने
कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में केवल राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी
एनएबी के अध्यक्ष ही गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं। नाइक का यह बयान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेंटल पावर प्रोजेक्ट (आरपीपी) मामले में
प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ और 16 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश देने
के बाद आया है।
नाइक
ने एक निजी समाचार चैनल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल अदालत नहीं है।
किसी भी मामले की सुनवाई सबसे पहले निचली अदालत में होती है और फिर
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। कानून मंत्री ने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति पर
आरोप है या उसके खिलाफ कोई संदर्भ दाखिल किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई
कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा, जिससे देश में लोकतंत्र कमजोर
हो। प्रधानमंत्री अशरफ पर जल एवं बिजली मंत्री रहते हुए आरपीपी में नियमों
के उल्लंघन कर भ्रष्टाचार का आरोप है।
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