संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में अफजल गुरु को दिल्ली उच्च
न्यायालय ने 18 दिसंबर 2002 को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद अफजल ने
देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने
भी 4 अगस्त 2005 को उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा।
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