इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि हत्याकांड
मामले में दंत चिकित्सक तलवार दंपति की याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित
कर लिया है। याचिका में सीबीआई की गाजियाबाद अदालत के उस आदेश को चुनौती दी
गई है जिसके द्वारा न्यायालय ने 14 गवाहों को बुलाकर परीक्षण कराने की
तलवार दंपति की मांग को खारिज कर दिया था।
डॉक्टर
राजेश तलवार व डॉ. नुपूर तलवार की याचिका पर आज न्यायमूर्ति आर डी खरे ने
लंबी बहस के बाद याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया। याचिका में नौकरानी
पुलिस अन्वेषण टीम के सदस्यों और डॉक्टरों के परीक्षण की मांग की थी। इसे
सीबीआई अदालत ने निरस्त कर दिया था।
सीबीआई
का कहना था कि यह अभियोजन पक्ष पर है कि वह कौन सा गवाह पेश करे। सीबीआई
ने जरूरी गवाह पेश किए जिनकी प्रतिपरीक्षा भी की जा चुकी है। अदालत सीबीआई
की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कार्यवाही कर रही है।
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