दूससंचार मामले में देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम
कंपनी भारती एयरटेल पर टेलिकॉम विभाग 650 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगा
सकता है। टेलिकॉम विभाग भारती एयरटेल पर ये जुर्माना 2003 से 2005 बीच
सब्सक्राइबर लोकल डायलिंग (एसएलडी) सेवाओं देने के लिए लगा सकता है।
भारती
एयरटेल पर आरोप है कि उसने एसएलडी लाइसेंस नियमों का उल्लघंन किया है।
दरअसल सब्सक्राइबर लोकल डायलिंग के जरिए रोमिंग पर भी ग्राहक को लोकल
नेटवर्क की सेवा मिलती है। इससे ग्राहक रोमिंग और एसटीडी चार्ज देने से बच
जाता था।
सरकार
ने 2003 में हच, जो अब वोडाफोन के नाम से काम करती है और एयरटेल को नोटिस
भेजकर सेवा को तुरंत बंद करने को कहा था लेकिन एयरटेल अगले 2 साल तक ये
सेवा देती रही। माना जा रहा है कि टेलिकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इस
जुर्माने को मंजूरी दे दी है। भारती एयरटेल पर इस समय 9,000 करोड़ रुपये के
जुर्माने और लेवी वाले मामले चल रहे हैं।
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