दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व
लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह की याचिका पर सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह
को नोटिस जारी करके पूछा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह और चार
अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने के अदालत के फैसले का पालन न करने के लिए
क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
जनरल
सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर
जाकर उनकी मानहानि करने के लिए जनरल सिंह और चार अन्य के खिलाफ कोई
कार्रवाई नहीं की गई। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी ने जनरल सिंह और चार अन्य
के खिलाफ कार्रवाई करने के अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए सेना
प्रमुख और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया।
अदालत
ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि अदालत की अवमानना करने के लिए क्यों न
प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। नोटिस का जवाब
नौ सितंबर तक देना है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट ने 24 मई को कहा था
कि पूर्व सेना प्रमुख और चार अन्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा
सकती है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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