संजय दत्त को आज तड़के मुंबई के आर्थर रोड
जेल से पुणे के यरवडा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले बताया जा
रहा था कि एक महीना तक उन्हें आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें
कि संजय 16 मई को आत्मसमर्पण से पहले सुरक्षा कारणों से यरवडा जेल में रखे
जाने की मांग कर रहे थे।
मुंबई
में साल 1993 में हुए बम विस्फोट के दौरान अवैध हथियार रखने के मामले में
दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त ने 16 मई को टाडा अदालत में सरेंडर किया
था। अदालत ने संजय दत्त को जेल में एक माह तक घर का खाना खाने और 15 दिनों
तक पंखे में रहने की अनुमति दी है, लेकिन सिगरेट पीने की इजाजत नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाके के मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई है। संजय दत्त ने 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समर्पण का समय छह महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को अभिनेता संजय दत्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार हफ्तों का वक्त दिया था। वहीं 10 मई 2013 को सुप्रीमकोर्ट ने संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था।
1993 बम धमाके
में संजय आर्म्स एक्ट के तहत दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पांच साल
की सजा सुनाई है। इससे पहले वे 18 महीने जेल की सजा काट चुके हैं। अभी बाकी
बचे साढ़े तीन साल की सजा संजय काट रहे हैं।
इससे
पहेल संजय दत्त ने पुणे की यरवडा जेल में सरेंडर की मांग करने वाली अर्जी
को वापस ले लिया था। संजय के वकील ने विशेष टाडा कोर्ट में कहा कि उनके पास
काफी काम है, इसलिए सरेंडर अर्जी वापस लेते हैं। संजय दत्त ने अर्जी देकर
अपील की थी कि उनको पुणे के यरवडा जेल में सरेंडर करने की इजाजत दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाके के मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई है। संजय दत्त ने 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समर्पण का समय छह महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को अभिनेता संजय दत्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार हफ्तों का वक्त दिया था। वहीं 10 मई 2013 को सुप्रीमकोर्ट ने संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था।
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