बिहार में मार्क्सदवादी कम्युनिस्ट पार्टी
(माकपा) के विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने
शुक्रवार को उम्रकैद की सजा पाए पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
और पूर्व विधायक राजन तिवारी सहित तीन लोगों को आरोपमुक्त कर दिया।
पटना
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी एन सिन्हा और न्यायमूर्ति अमरेश कुमार
लाल की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सरकार हत्याकांड मामले में दोनों पक्षों की
दलील सुनने के बाद पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को संदेह का लाभ
देते हुए आरोपमुक्त करने का फैसला सुनाया। इस मामले में तिवारी और अनिल
पहले से ही जमानत पर थे।
उल्लेखनीय है कि
विधायक अजीत सरकार की हत्या 14 जून 1998 को कर दी गई थी। निचली अदालत ने
पप्पू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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