भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) ने गुजरात के
सूरत में द फाइनेंसियल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना
लगाया है। जुर्माना बैंक के नियमों का पालन न करने पर लगाय गया है।
आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन बैंक संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा था।
आरबीआई
ने आज यहां बताया कि सूरत के बैंक ने बैकिंग नियमन अधिनियम 1949 के
प्रावधानों का उल्लंघन किया है। बैंक को इसके लिए कई बार चेतावनी दी गई और
गलती सुधारने के लिए समय दिया गया। लेकिन प्रावधानों का पालन करने में बैंक
असफल रहा। जिससे बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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