वाईएसआर कांग्रेस नेता जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के
मामले में सीबीआई की ओर से दायर आरोप-पत्र में आरोपी बनाए गए डालमिया
सिमेंट्स ने जगन द्वारा प्रोत्साहित सिमेंट की कंपनियों में हवाला के जरिए
कथित तौर पर 55 करोड़ रुपये का निवेश किया था.
सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें उस 55 करोड़ रुपये के सुराग का
पता चला है जिसे डालमिया सिमेंट्स ने कथित तौर पर जगन की कंपनी में हवाला
के जरिए निवेश किया था. डालमिया सिमेंट्स को जगन की कंपनी में निवेश की एवज
में वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख के दिवंगत पिता और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन
मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में राज्य सरकार से कथित तौर
पर फायदे मिले.
सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा गृह मंत्री सबिता रेड्डी, जो वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार में खदान मंत्री थीं, ने जगन की कपंनियों में निवेश की एवज में डालमिया सिमेंट्स को खनन के पट्टे देने में नियम-कायदों की अनदेखी की थी.
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि वे यह स्थापित करने में सफल रहे हैं कि डालमिया सिमेंट्स की ओर से जगन की कंपनियों में लगाए गए कुल 95 करोड़ रुपये में से 55 करोड़ रुपये हवाला के जरिए निवेश किए गए. ये रुपये रघुराम सिमेंट्स में निवेश किए गए जिसका नाम बदलकर बाद में भारती सिमेंट्स कर दिया गया. हैदराबाद की एक विशेष अदालत में सोमवार को दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने ये जानकारियां दी हैं.
जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में पांचवां आरोप-पत्र दायर किया जिसमें जगन और सबिता के अलावा 11 अन्य को नामजद किया गया है. नामजद कंपनियों में डालमिया सिमेंट्स को भी शामिल किया गया है.
कडपा के सांसद जगन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की ओर से दायर पांच आरोप-पत्रों में सबिता उन तीन मंत्रियों में से हैं जिन्हें इस मामले में नामजद किया गया है.
इस मामले में आरोपी बनाए गए अन्य लोगों में जगन के सहयोगी विजय साई रेड्डी, डालमिया सिमेंट्स के उपाध्यक्ष पुनीत डालमिया, आईएएस अधिकारी वाई श्री लक्ष्मी और आंध्र प्रदेश में तत्कालीन खनन निदेशक वीडी राज गोपाल शामिल हैं.
सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा गृह मंत्री सबिता रेड्डी, जो वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार में खदान मंत्री थीं, ने जगन की कपंनियों में निवेश की एवज में डालमिया सिमेंट्स को खनन के पट्टे देने में नियम-कायदों की अनदेखी की थी.
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि वे यह स्थापित करने में सफल रहे हैं कि डालमिया सिमेंट्स की ओर से जगन की कंपनियों में लगाए गए कुल 95 करोड़ रुपये में से 55 करोड़ रुपये हवाला के जरिए निवेश किए गए. ये रुपये रघुराम सिमेंट्स में निवेश किए गए जिसका नाम बदलकर बाद में भारती सिमेंट्स कर दिया गया. हैदराबाद की एक विशेष अदालत में सोमवार को दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने ये जानकारियां दी हैं.
जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में पांचवां आरोप-पत्र दायर किया जिसमें जगन और सबिता के अलावा 11 अन्य को नामजद किया गया है. नामजद कंपनियों में डालमिया सिमेंट्स को भी शामिल किया गया है.
कडपा के सांसद जगन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की ओर से दायर पांच आरोप-पत्रों में सबिता उन तीन मंत्रियों में से हैं जिन्हें इस मामले में नामजद किया गया है.
इस मामले में आरोपी बनाए गए अन्य लोगों में जगन के सहयोगी विजय साई रेड्डी, डालमिया सिमेंट्स के उपाध्यक्ष पुनीत डालमिया, आईएएस अधिकारी वाई श्री लक्ष्मी और आंध्र प्रदेश में तत्कालीन खनन निदेशक वीडी राज गोपाल शामिल हैं.
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