वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी को अपना जैविक पिता घोषित करने
की मांग कर रहे रोहित शेखर को दिल्ली हाई कोर्ट ने तिवारी की डीएनए टेस्ट
रिपोर्ट हासिल करने की इजाजत दे दी. इस रिपोर्ट में शेखर को वयोवृद्ध नेता
का बेटा उल्लेखित किया गया है.
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, ‘इस अदालत का विचार है कि सभी पक्ष (रोहित,
उनकी मां उज्ज्वला शर्मा और तिवारी) को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के लेखक से
पूछताछ करने के लिए उसकी प्रतियां दी जाएं.’ अदालत ने रोहित का यह आग्रह
स्वीकार कर लिया क्योंकि तिवारी के वकील ने इस शर्त पर उस पर ऐतराज नहीं
जताया कि वयोवृद्ध नेता को भी उसकी एक प्रति दी जाए. अदालत ने इसके बाद हाई
कोर्ट रजिस्ट्री को प्रतियां प्रदान करने का आदेश दिया.
अदालत ने पिछले साल 27 जुलाई को डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट के निष्कर्षों को पढ़ा था. हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐंड डायग्नॉस्टिक्स ने तिवारी, उज्ज्वला और रोहित पर यह टेस्ट किया था.
टेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि उज्ज्वला और तिवारी रोहित के जैविक माता-पिता हैं. बहरहाल, तब अदालत ने रिपोर्ट का ब्योरा गोपनीय रखने का आदेश दिया था.
अदालत ने पिछले साल 27 जुलाई को डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट के निष्कर्षों को पढ़ा था. हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐंड डायग्नॉस्टिक्स ने तिवारी, उज्ज्वला और रोहित पर यह टेस्ट किया था.
टेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि उज्ज्वला और तिवारी रोहित के जैविक माता-पिता हैं. बहरहाल, तब अदालत ने रिपोर्ट का ब्योरा गोपनीय रखने का आदेश दिया था.
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