3जी रोमिंग मामले में भारती एयरटेल को
सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने 3जी रोमिंग करारों के जरिए नए
ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। सुप्रीम
कोर्ट ने वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर को भी मामले में पार्टी बनने की
अर्जी मंजूर की है। बीएसएनएल भी पार्टी बनना चाहता है।
सुप्रीम
कोर्ट ने सरकार को कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा है। 3जी
रोमिंग मामले पर कोर्ट ने 9 मई तक सरकार और रिलायंस कम्यूनिकेशंस से जवाब
मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में
चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने टेलीकॉम विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी
को 3जी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया था।
टेलीकॉम
विभाग ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सेल्यूलर के 3जी इंट्रा सर्किल
रोमिंग करारों को अवैध घोषित करते हुए कंपनियों को 3जी रोमिंग सेवा बंद
करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा टेलीकॉम विभाग ने भारती एयरटेल पर 350
करोड़ रुपये, आइडिया सेल्यूलर पर 300 करोड़ रुपये और वोडाफोन पर 550 करोड़
रुपये का जुर्माना लगाया है।
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