सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतालवी राजूदत के भारत से बाहर जाने पर रोक संबंधी आदेश अगले आदेशों तक जारी रहेगी. इतालवी राजदूत दानियल मांचिनि ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वियना सम्मेलन के तहत उन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतालवी राजदूत को देश के बाहर जाने से रोकने संबंधी आदेश पर सभी अधिकारी उचित कदम उठायेंगे.
कोर्ट ने कहा, ‘हम राजदूत के बयान को स्वीकार नहीं करते और उसपर भरोसा नहीं करते. उन्होंने विश्वास खो दिया है.’
कोर्ट ने सख्ती से कहा, ‘हमने उम्मीद नहीं की थी कि इटली के राजदूत इस तरह मुकर जाएंगे.’
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि मरीन के पास लौटने के लिए 22 मार्च तक का समय है.
कोर्ट की सुनवाई के बाद अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विदेश मंत्रालय अन्तरराष्ट्रीय दायित्वों से पूरी तरह वाकिफ है.
कोर्ट ने कहा, ‘हम राजदूत के बयान को स्वीकार नहीं करते और उसपर भरोसा नहीं करते. उन्होंने विश्वास खो दिया है.’
कोर्ट ने सख्ती से कहा, ‘हमने उम्मीद नहीं की थी कि इटली के राजदूत इस तरह मुकर जाएंगे.’
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि मरीन के पास लौटने के लिए 22 मार्च तक का समय है.
कोर्ट की सुनवाई के बाद अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि विदेश मंत्रालय अन्तरराष्ट्रीय दायित्वों से पूरी तरह वाकिफ है.
No comments:
Post a Comment