Monday, March 25, 2013

विधानसभा में एपीआई को पीटने वाले 2 विधायकों को बेल

महाराष्ट्र विधानसभा में एपीआई सूर्यवंशी से मारपीट करने वाले विधायक राम कदम और क्षितिज ठाकुर को जमानत मिल गई है। दोनों को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। दोनों विधायकों को हर बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच क्राइम ब्रांच ऑफिस में हाजिरी देनी होगी।
विधायकों के निलंबन के मामले मे सभी दलों के विधायकों का लगातार चौथे दिन भी हंगामा मचा। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील ने निलंबन के मामले में मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सभी पार्टियों के दल प्रमुख और नेता विपक्ष के साथ जल्द ही बैठक लेने का आश्वासन दिया। लेकिन विधायक इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं थे। इसके चलते सदन का कामकाज 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा।
एमएनएस के राम कदम और बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर ने सरेंडर किया था। एक विधायक की गाड़ी का चालान काटने की वजह से पुलिस अफसर की पिटाई की गई थी। दोनों को पिछले बुधवार को ही गिरफ्तार किया जाने वाला था, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए वक्त मांगा था। इसी के मुताबिक दोनों ने गुरुवार सुबह क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने इस घटना को लेकर राम कदम और क्षितिज ठाकुर के अलावा करीब 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पिछले गुरुवार को ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। मांग की गई कि अगर विधायकों को निलंबित किया गया है तो फिर पुलिस अफसर सचिन सूर्यवंशी को क्यों निलंबित नहीं किया गया। हंगामे की वजह से सदन का कामकाज कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। वैसे, कुल 5 विधायकों के खिलाफ पुलिस अफसर से मारपीट का आरोप लगा था। इसके बाद आरोपी सभी 5 विधायकों को साल भर के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एफआईआर में लिखा गया है कि राम कदम और क्षितिज ठाकुर के अलावा 15-16 लोगों ने पिटाई की। इसलिए कार्रवाई नामजद विधायकों के खिलाफ ही हुई।

No comments:

Post a Comment