Saturday, September 1, 2012

बीमा पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न

अगर आप समय से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा रकम मिल सकती है। यही नहीं, बीमा नियामक आईआरडीए (इरडा) के प्रस्ताव के मुताबिक अगर पॉलिसीधारक 7 साल बाद पॉलिसी सरेंडर करता है तो उसे प्रीमियम की पूरी रकम वापस मिलेगी।
इरडा ने जीवन बीमा उत्पादों को बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। इरडा के ड्राफ्ट प्रस्ताव के मुताबिक कंपनियों को अब ग्राहकों के पॉलिसी सरेंडर करने पर गारंटीड रकम देनी होगी।


कंपनियों को अब दूसरे और तीसरे साल में पॉलिसी सरेंडर करने पर प्रीमियम का 50 फीसदी हिस्सा, चौथे साल में पॉलिसी सरेंडर करने पर प्रीमियम का 75 फीसदी हिस्सा और पांच से सात साल के बीच पॉलिसी सरेंडर करने पर प्रीमियम का 90 फीसदी हिस्सा देना होगा। सात साल बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर प्रीमियम की पूरी रकम देनी होगी।
फिलहाल 3 साल बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर प्रीमियम का सिर्फ 30 फीसदी हिस्सा ही मिलता है और इसमें भी पहले साल के प्रीमियम की रकम शामिल नहीं होती है।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट हर्षवर्धन रुंगटा के मुताबिक इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए भले ही ये अच्छी खबर है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों को इस पर आपत्ति है। कंपनियों के मुताबिक इससे पॉलिसी होल्डर बिना किसी वजह के भी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। कंपनियों का ये भी कहना है कि इससे पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
ये नियम नए प्रोडक्ट पर ही लागू होंगे और इनमें हेल्थ प्रोडक्ट और टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट शामिल नहीं होंगे। यूलिप पर पहले से ही गारंटीड सरेंडर रकम का नियम लागू है। इरडा के इस प्रस्ताव पर फिलहाल इंश्योरेंस कंपनियों की रेगुलेटर से बातचीत जारी है और उम्मीद है ग्राहकों को राहत देने वाला ये नियम जल्द लागू हो जाएगा।

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