
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डीके शिवकुमार की जमानत को खत्म करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके अधिकारियों ने डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम वाली दलील पेश की है, इसलिए अपने अधिकारियों से कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़े। हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लें, अधिकारियों ने दलील में सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम किया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (DK Shivakumar Money Laundering Case) में जमानत दी थी। साथ ही बिना इजाजत विदेश न जाने का भी निर्देश दिया था।
जिसके बाद शिवकुमार तिहाड़ जेल से बाहर आए। यहां आपको बताते चलें कि शिवकुमार को 3 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी, वहीं शिवकुमार ने 30 सितंबर को कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इस अर्जी पर कोर्ट ने उन्हें 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया था।
डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के जीडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि जब शिवकुमार तिहाड़ जेल में बंद थे, तब सोनिया गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके मिलने तिहाड़ जेल गए थे और तकरीबन आधे घंटे मुलाकत की थी। इनके अलावा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जीडीएस के नेता एचडी शिवकुमार भी तिहाड़ जेल में उनसे मिलने गए पहुंचे थे।
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